दरभंगा, बिहार में शराब जब्ती: अवैध शराब तस्करी की बढ़ती समस्या और कानून व्यवस्था पर सवाल

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दरभंगा, बिहार में हाल ही में हुई शराब जब्ती की घटना ने राज्य में अवैध शराब तस्करी की बढ़ती समस्या को एक बार फिर उजागर किया है। पुलिस और सीआईडी टीम ने सिलीगुड़ी से कुशेश्वरस्थान आने वाली एक बस से 114 कार्टन शराब जब्त की, जिसमें विदेशी शराब और बीयर की बड़ी मात्रा शामिल थी। इस घटना में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बस चालक, कंडक्टर, और अन्य संदिग्ध तस्कर शामिल हैं।  यह घटना बिहार के उन कानूनों की विफलता को उजागर करती है जो राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्करी को रोकने में असफल हो रहे हैं। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं दिखाती हैं कि अवैध शराब का कारोबार अभी भी फल-फूल रहा है।  घटना का मुख्य कारण अवैध शराब की बढ़ती मांग और इसकी तस्करी में शामिल गिरोहों का सक्रिय होना है। इस बस में शराब को आइसक्रीम बनाने के सामान के तौर पर छिपाया गया था, ताकि पुलिस की नजरों से बचा जा सके। पुलिस और सीआईडी की इस कार्रवाई ने तस्करों के इस प्रयास को नाकाम कर दिया, लेकिन यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए और क्या कदम...

दिल्ली में ओबीसी आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और इसका व्यापक प्रभाव


सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला दिल्ली में केंद्रीय सूची की ओबीसी जातियों के लिए आरक्षण पर एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले का प्रमुख मुद्दा था कि क्या केंद्रीय सूची में शामिल अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) जातियां दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (MCD) की नौकरियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्रीय सूची में शामिल ओबीसी जातियों को भी दिल्ली में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।


मामला और पृष्ठभूमि


यह विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने मार्च 2021 में दिल्ली नगर निगम में विशेष शिक्षक पद के लिए आवेदन मांगा। तान्या अंसारी नामक उम्मीदवार ने ओबीसी श्रेणी में आवेदन किया और केंद्र सरकार द्वारा जारी ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। हालांकि, DSSSB ने उनके प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं दी और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया। तान्या अंसारी ने इस निर्णय के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) में अपील की, जहां उनके पक्ष में फैसला आया।


इसके बाद DSSSB ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी अंसारी के पक्ष में फैसला दिया। अंततः DSSSB ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि केंद्रीय सूची की ओबीसी जातियों को दिल्ली में आरक्षण का हकदार माना जाएगा।


सुप्रीम कोर्ट का फैसला


सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ओबीसी जातियों को भी दिल्ली में आरक्षण का अधिकार है। इस फैसले ने दिल्ली सरकार और DSSSB की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय सूची की ओबीसी जातियों को दिल्ली में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता।


फैसले का प्रभाव


इस फैसले का व्यापक प्रभाव हो सकता है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो केंद्रीय सूची में शामिल ओबीसी जातियों से आते हैं और दिल्ली में सरकारी नौकरियों की तलाश कर रहे हैं। यह निर्णय न केवल दिल्ली में बल्कि अन्य राज्यों में भी लागू हो सकता है, जहां केंद्रीय सूची की ओबीसी जातियों के आरक्षण को लेकर विवाद है। इसके अलावा, इस फैसले ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह स्पष्ट संकेत दिया है कि उन्हें ओबीसी जातियों के लिए आरक्षण के प्रावधानों को और स्पष्ट और निष्पक्ष बनाना होगा।


कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण


सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत आरक्षण के अधिकारों को और मजबूत करता है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह निर्णय उन समुदायों के लिए राहत की बात है जो लंबे समय से आरक्षण के लाभ से वंचित थे।


कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिल्ली और अन्य राज्यों में केंद्रीय सूची की ओबीसी जातियों के लिए आरक्षण को लेकर एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस फैसले ने न केवल तान्या अंसारी के संघर्ष को मान्यता दी है, बल्कि भविष्य में हजारों अन्य उम्मीदवारों के लिए भी अवसरों के द्वार खोले हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार और अन्य राज्य सरकारें कैसे प्रतिक्रिया देती हैं और इस निर्णय को लागू करने के लिए क्या कदम उठाती हैं।

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